|| OLD PENSION YA NPS BEST || || ओल्ड पेंशन या एनपीएस कौन है बेहतर || क्या है पेंशन रूल 2021|| pension ||

छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद 11 मई 2022 को जो राजपत्र प्रकाशित हुआ था उसमें तीन बिंदुओं में संशोधन किया गया है। 
1.अब आप के पास विकल्प है कि ओपीएस या एनपीएस को चुन सकते हैं।
2. आप को शपथ पत्र देना होगा की एनपीएस को चुनना या ओपीएस।
3. एनपीएस को चुनते हैं तो आप को nps में डाल दिया जाएगा। लेकिन आप ops में है तो उस के लिए विशेष बिंदु बनाया है।
4. पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने
 हेतु शपथ पत्र भरना अनिवार्य।

5. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023
के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानूसार इस शपथ पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तो पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण
सहमति देते हुए अपने लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करता / करती हूँ।

01. मैं पुरानी पेंशन योजना से शामिल होना चाहता / चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ-पत्र देता / देती हूँ कि मुझे इसके क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश मान्य हैं एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा।

02. एन. पी. एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं
होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लांभाश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही मुझे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देय होगा। मेरे द्वारा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि एन. पी. एस. से प्राप्त राशि में से जमा की जायगी तथा शासन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति उपादान / अवकाश नगदीकरण / समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा।

03. एन. पी. एस. खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य
सरकार से इसका दावा नहीं किया जायेगा।

04. नवीन अंशदान पेंशन योजना (एन. पी. एस.) के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की
कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले
मूल वेतन ( परिलब्धियों) से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) की कटौती कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

05. वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो मुझे
मान्य होगा।

06. मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

रेगुलर कर्मचारी को (CGPF) का सदस्य 01-04-2022 से माना जाएगा। पेंशन सदस्य जिस तारीख नियुक्त उस तारीख से माना जाएगा।
पाचवां  बिन्दु में यह सिर्फ लिखा है कि वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।
पुरानी पेंशन लागू करने की क्रम में भ्रांति उत्पन्न होने पर स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो मुझे मान्य होगा।
इसका मतलब यह है कि जो सरकार आदेश बाद में करेगा उसको भी मान्य कर्मचारी अभी से शपथ पत्र भरके दे रहे है।
छठवां बिंदु में साफ लिखा है मेरे द्वारा भरे विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय है।

फिर भी कर्मचारियों के लिए ops को ही अच्छा माना जा रहा है। ops को चयन कर विकल्प फार्म भर रहे हैं।

कितने वर्षो सेवा के बाद पुरानी पेंशन पुरी मिलेगी ?

सी सी एस (ccs) रुल 2021 
1972 पेंशन रूल में भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा बदलाव कर 20 दिसंबर    2021 (ccs) पेंशन रूल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जिसके अनुसार -

ग्रेजुएटी क्या है ?
ग्रेजुएटी मुख्य रूप से वह राशि है जो
सरकार के द्वारा कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय बोनस या अवार्ड के रूप में एकमुश्त राशि दिया जाता है। उसे ग्रेजुएटी कहते हैं।

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए कितने वर्षो का न्यूनतम सेवा अनिवार्य है ?
सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अनुसार
एक सरकारी कर्मचारियों ने 5 साल सेवा पूर्ण कर ली है। उसे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी दी जाएगी।
किसी कर्मचारियों कि सेवा 5 वर्ष से कम 4 वर्ष 9 माह, 4 वर्ष 10 माह, 4 वर्ष 11 माह की पूर्ण सेवा दी है तो वह रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का पात्र होगा।

रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा क्या है ?
अधिकतम सीमा 2000000
न्यूनतम सीमा कुछ नहीं है।

पेंशन के लिए सेवा की न्यूनतम सीमा क्या है ?
कोई कर्मचारी न्यूनतम 10 वर्षों की अर्हक पूर्णकालिक सेवा पूर्ण करने पर पेंशन का हकदार होता है।
किसी कर्मचारियों कि सेवा 10 वर्ष से कम 9 वर्ष 9 माह, 9 वर्ष 10 माह, 9 वर्ष 11 माह, पूर्ण सेवा दी है तो वह पेंशन का पात्र होगा।

लेकिन स्वैच्छिक रिटायरमेंट के लिए 20 वर्षों की अर्हक सेवा जरूरी है।

CCS पेंशन रूल 2021के अनुसार 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को फूल पेंशन मिलेगा बेसिक का 50% + DA उस समय का टोटल पेंशन होगा।

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