छ.ग.कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ता राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया।
छ.ग.कर्मचारियों के लिए 5% महंगाई भत्ता राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया।
राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2009 में दिनांक 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
वित्त विभाग के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 अक्टूबर 2022 से सातवें वेतनमान में 33% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 201% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार दर से महंगाई भत्ता दिया जाये छठवा वेतनमान 11% वृद्धि के साथ 212% सातवां वेतनमान 5% वृद्धि के साथ 38% प्रतिशत महंगाई दर देय।
वेतनमान अवधि जब से देय-
सातवां वेतनमान दिनांक 1 जुलाई 2023
छठवां वेतनमान दिनांक 1 जुलाई 2023
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 06.07.2023 राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 जुलाई 2023 से नगद भुगतान किया जाएगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा। महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर
38%
212%
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें