छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा लागू करने का आदेश मंत्रालय से जारी।

                    मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
               महंगाई भत्ता 
राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान - 2017 एवं पुनरीक्षित वेतनमान - 2009 में दिनांक 1 जुलाई 2023 से महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।
वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 350 / एफ 2013-04-00416 / वि / नि / चार, दिनांक 06.07.2023
• द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को माह 1 जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान में 38% की दर से तथा छठवें वेतनमान में 212% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को निम्नानुसार
दर से महंगाई भत्ता दिया जाये:वेतनमान
अवधि जब से देय दिनांक 1 जुलाई 2023 महंगाई भत्ते में वृद्धि राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का दिनांक 1 जुलाई 2023 से नगद भुगतान किया जाएगा।
महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।
सातवां वेतनमान 4%
छठवां वेतनमान 9%
महंगाई भत्ते का कोई भी भाग मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो,उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णकिंत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।
वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की दर -    सातवें वेतनमान 42%
छठवें वेतनमान 221%

                  गृह भाड़ा 
राज्य शासन के कर्मचारियों को पुनरीक्षित दरों पर गृह भाड़ा भत्ते की स्वीकृति।
संदर्भ:- (1) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 52 / 38 / 2010 / वि. / नि. / चार,
राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग 01.08.2011 द्वारा स्वीकृत दरों से गृह भाड़ा भत्ता देय है।
छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षिण नियम, 2017 के अंतर्गत राज्य शासन ने गृह भाड़ा भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-1987 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन निम्नानुसार होगी। नगरों का वर्गीकरण नगरों का नाम -




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